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Prayers will start after 30 years in ‘Vyas ji Ka Tehkhana’ – According to High Court order

Prayers will start after 30 years in ‘Vyas ji Ka Tehkhana’ – According to High Court order

1993 में व्यास जी का तहखाना में नमाज बंद कर दी गई। 1992 में तहखाने को सील कर दिया गया। इसके चलते सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। बाद में मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू प्रार्थना को “अवैध” करार दिया। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की, “1993 तक व्यास परिवार द्वारा तहखाने में की जाने वाली पूजा और अनुष्ठान को बिना किसी लिखित आदेश के राज्य की अवैध कार्रवाई से रोक दिया गया था।”

Today Allahabad High court announced “The worship and rituals which continued to be performed in the cellar by Vyas family till 1993 was stopped by illegal action of State without there being any order in writing.”

“Article 25 of the Constitution of India grants freedom of religion. The Vyas family who continued performance of religious worship and rituals in the cellar could not be denied access by oral order. A citizen right guaranteed under Article 25 cannot be taken away by arbitrary action of State,” High Court added

“भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। व्यास परिवार जिसने तहखाने में धार्मिक पूजा और अनुष्ठान जारी रखा था, उसे मौखिक आदेश द्वारा प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत नागरिक अधिकार को मनमाने ढंग से कार्रवाई से नहीं छीना जा सकता है। राज्य का, “उच्च न्यायालय ने कहा

“Article 25 of the Constitution of India grants freedom of religion. The Vyas family who continued performance of religious worship and rituals in the cellar could not be denied access by oral order. A citizen right guaranteed under Article 25 cannot be taken away by arbitrary action of State,” the order added.

“भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। व्यास परिवार जिसने तहखाने में धार्मिक पूजा और अनुष्ठान जारी रखा था, उसे मौखिक आदेश द्वारा प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत नागरिक अधिकार को मनमाने ढंग से कार्रवाई से नहीं छीना जा सकता है। राज्य का, “आदेश जोड़ा गया।

“Failure of appellant to establish prima facie possession over the disputed property, and plaintiff succeeding in building up a strong prima facie case negating the stand of appellant, leads to undeniable situation that stopping worship and performance of rituals by the devotees in the cellar would be against their interest,” the court said.

“Prima facie I find that act of the State Government since year 1993 restraining Vyas family from performing religious worship and rituals and also by the devotees was a continues wrong being perpetuated,” Justice Rohit Ranjan Agarwal said in the order.

“विवादित संपत्ति पर प्रथम दृष्टया कब्ज़ा स्थापित करने में अपीलकर्ता की विफलता, और वादी अपीलकर्ता के रुख को नकारते हुए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल रहा, जिससे निर्विवाद स्थिति उत्पन्न होती है कि तहखाने में भक्तों द्वारा पूजा और अनुष्ठानों के प्रदर्शन को रोकना होगा। उनके हित के खिलाफ, “अदालत ने कहा।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि वर्ष 1993 से व्यास परिवार को धार्मिक पूजा और अनुष्ठान करने और भक्तों द्वारा रोकने का राज्य सरकार का कृत्य लगातार गलत था।”

अब 30 साल बाद तहखाने में पूजा-अर्चना और अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.aajtak.in/india/news/story/gyanvapi-case-allahabad-hc-dismiss-muslim-side-plea-puja-to-continue-ntc-1886985-2024-02-26

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